जहानाबाद के सेनारी में हुआ था हत्याकांड
Patna: पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 1999 के बिहार के चर्चित सेनारी नरसंहार कांड में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों को रिहा करने के आदेश दिया. कोर्ट ने इस नरसंहार के 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. पटना हाइकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए यह जजमेंट दिया. इस नरसंहार का आरोप नक्सली संगठन एमसीसी पर लगा था.
18 मार्च 1999 को हुआ था नरसंहार
बता दें कि जहानाबाद के सेनारी में 18 मार्च 1999 में यह नरसंहार हुआ था. इसमें 34 लोगों की हत्या हुई थी. इस मामले पर 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया था. इसमें अदालत ने 10 दोषियों को मौत की सजा और तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
इसमें अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. तब जिला अदालत ने नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था. इस केस के कुल 70 आरोपियों में से 4 की मौत हो चुकी है. इसके अलावा 20 आरोपी पहले ही बरी हो चुके हैं.