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पैसों का भुगतान करें नहीं तो हाजिर हो खूंटी जेल सुपरिटेंडेंट: हाईकोर्ट

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी जेल के किचन निर्माण के बकाया राशि का 24 घंटे में भुगतान करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अस्टविनायक इंटरप्राइजेज की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. 

 

कोर्ट ने कहा है कि यदि 24 घंटे के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो खूंटी जेल अधीक्षक को सशरीर हाजिर होना होगा. प्रार्थी ने खूंटी जेल में किचन का निर्माण किया है. लेकिन बकाया राशि का भुगतान जेल प्रबंधन नहीं कर रहा है.

 

बकाया राशि के लिए प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में ही राशि भुगतान का निर्देश दिया था. बावजूद इसके अभी तक भुगतान नहीं किया गया है. इसके बाद प्रार्थी ने अवमानना याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार राय ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार (19 दिसंबर) को होगी.

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