Ranchi: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी JMD Services Pvt. Ltd. के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. यह याचिका अवधेश कुमार दीपक एवं अन्य 126 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन द्वारा अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दाखिल की गई है.
याचिका में कहा गया है कि परिषद् द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक प्रशिक्षित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए 27,500 रूपये प्रतिमाह और अप्रशिक्षित के लिए 26,000 रूपये प्रतिमाह की राशि स्वीकृत की जाती है.
लेकिन एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को केवल 13,975 रूपये प्रतिमाह का ही भुगतान किया जा रहा है. याचिका में यह कहा गया है कि इस प्रकार एजेंसी द्वारा प्रति माह लगभग 50,71,875 रूपये की राशि गैरकानूनी रूप से रोकी जा रही है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है.
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से यह भी आग्रह किया है कि राज्य सरकार द्वारा पहले से जारी संकल्पों के आलोक में उन्हें 2,200 रूपये मॉनिटरिंग भत्ता, 300 रूपये इंटरनेट/मोबाइल रिचार्ज भत्ता और 3% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, जो अब तक लंबित है.
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