Search

 
 
 

गिरिडीह CO को प्रार्थी दें फ्रेश अभ्यावेदन, CO कानून के तहत निर्णय लें : हाईकोर्ट

गिरिडीह के मोहनपुर मौजा में सड़क पर सीढ़ी और गेट बनाने के खिलाफ दाखिल इरफान अंसारी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह गिरिडीह CO को उक्त सड़क के संबंध में फ्रेश अभ्यावेदन दें.
 
कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi: गिरिडीह के मोहनपुर मौजा में सड़क पर सीढ़ी और गेट बनाने के खिलाफ दाखिल इरफान अंसारी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह गिरिडीह CO को उक्त सड़क के संबंध में फ्रेश अभ्यावेदन दें. कोर्ट ने CO को कानून के तहत इस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट में जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया. 


प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता योगेश मोदी ने कोर्ट को बताया कि गिरिडीह के मोहनपुर मौजा में सड़क पर किसी व्यक्ति ने सीढ़ी बनाकर एक गेट लगा दिया है, जिससे यह पब्लिक सड़क बंद हो गई है. इस संबंध में सीओ को प्रार्थी की ओर से कई अभ्यावेदन भी दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही