- PGT शिक्षकों की बैकलॉग एवं रेगुलर वैकेंसी में दोहरी डिग्री के कारण उम्मीदवारी रद्द करने का मामला
RanchI: झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (PGT) नियुक्ति 2023 पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दरअसल इसमें दोहरी डिग्री (Dual Degree) से जुड़े एक मामले के सामने आने के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. दरअसल यह मामला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड (PGT) शिक्षकों की नियुक्ति (बैकलॉग वैकेंसी विज्ञापन संख्या 3/2023 एवं रेगुलर वैकेंसी विज्ञापन संख्या 2/ 2023) प्रक्रिया से संबंधित है.
नियुक्ति के दौरान दस्तावेज सत्यापन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी कि कुछ अभ्यर्थियों ने समानांतर सत्र में दो डिग्रियां प्राप्त की हैं, जिसके आधार पर उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया था.
इस निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम, चंचल जैन एवं अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए आयोग के निर्णय को मनमाना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के विपरीत बताया.
यहां बता दें कि इसमें 8 विषयों के 334 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, अब तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं होने और नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर उनमें गहरी नाराजगी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2023 और 03/2023 के तहत 10 फरवरी 2026 को दूसरी सफल सूची जारी की गई थी. इसके बाद 18 से 24 फरवरी 2026 तक सभी चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन भी कर लिया गया, लेकिन करीब दो महीने बीतने के बावजूद आगे की प्रक्रिया लंबित है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.


Leave a Comment