Search

 
 
 

एक ही IAS अधिकारी को 3 पदों का अतिरिक्त प्रभार देने मामले में हाईकोर्ट में PIL

राज्य सरकार की एक अधिसूचना को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता अब्दुल बारी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है. यह जनहित याचिका एक ही आईएएस अधिकारी को तीन महत्वपूर्ण पदों का अतिरिक्त प्रभार देने के खिलाफ दायर की गई है.
 
  • राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग

Ranchi : राज्य सरकार की एक अधिसूचना को निरस्त करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता अब्दुल बारी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है. यह जनहित याचिका एक ही आईएएस अधिकारी को तीन महत्वपूर्ण पदों का अतिरिक्त प्रभार देने के खिलाफ दायर की गई है. याचिका में के श्रीनिवासन को ऊर्जा सचिव के साथ-साथ झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देने को चुनौती दी गई है. 

 

कहा गया है कि यह आईएएस कैडर नियम 1954 और एफआर-49 का उल्लंघन है. एक अधिकारी को तीन अहम पद देने से हितों का टकराव और प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होगी. साथ ही, यह भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के भी विपरीत बताया गया है. याचिका में कहा गया है कि एक ही अधिकारी को तीन महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी देना भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियमावली, 1954 और मौलिक नियम 49 (एफआर-49) का स्पष्ट उल्लंघन है.

 

तीन पदों को एक साथ संभालना प्रशासनिक रूप से अव्यवहारिक है. याचिका में कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक पद के लिए पूर्णकालिक कार्य की आवश्यकता होती है और एक अधिकारी पर तीनों का बोझ डालने से कार्यकुशलता और गुणवत्ता प्रभावित होती है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही