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DGP अनुराग गुप्ता की पत्नी के सर्टिफिकेट की जांच की मांग वाली PIL खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी के एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर दर्ज मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी. झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
 

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी के एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर दर्ज मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी. झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

 

पिछली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि गया के तत्कालीन एसपी अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के एमए इतिहास के सर्टिफिकेट के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई. 

 

झारखंड राज्य के गठन के बाद अनुराग गुप्ता का कैडर झारखंड हो गया, लेकिन उस मामले की जांच नहीं हुई. प्रार्थी ने अदालत से इस मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. 

 

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