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संजीवनी बिल्डकॉन घोटाले में हल्का कर्मचारी की याचिका खारिज

Ranchi News: हल्का कर्मचारी पर साजिश रचकर संजीवनी बिल्कॉन के पक्ष में गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन करने का आरोप है. सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर सक्षम अदालत द्वारा आरोप गठित करने के बाद मामले में आगे की सुनवाई शुरू की गयी है.
 
झारखंड हाईकोर्ट

Ranchi News: हाईकोर्ट ने संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाले में हल्का कर्मचारी शशिभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी है. हल्का कर्मचारी ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा आरोप गठन की कार्रवाई को चुनौती दी थी.

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इस हल्का कर्मचारी पर साजिश रचकर संजीवनी बिल्कॉन के पक्ष में गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन करने का आरोप है. सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर सक्षम अदालत द्वारा आरोप गठित करने के बाद मामले में आगे की सुनवाई शुरू की गयी है. हल्का कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप गठन की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.

 

बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी 'संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों को सस्ते दर पर मकान दिलाने का सपना दिखाकर सैकड़ों निवेशकों से पैसे लिए, लेकिन उन्हें  जमीन का कब्जा नहीं दिया या एक ही जमीन को कई अलग-अलग खरीदारों को अवैध रूप से बेच दिया. साल 2012  में  500 करोड़ से अधिक की जमीन घोटाले का माला सामने आया था. 

 

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