Deoghar: पालोजोरी थाना क्षेत्र के रामपुर चन्द्रारायडीह गांव में एक नाबालिक लड़की का बाल विवाह रुकवा दिया गया. विवाह की पूरी तैयारी थी. तभी इसकी सूचना पुलिस को मिल गयी. पुलिस की टीम सत्यापन के लिए गांव पहुंची, जांच के दौरान मामला सही पाया.
सूचना पर पालोजोरी प्रखंड विकास पदाधिकारी पालोजोरी भी घटनास्थल पर पहुंची. विद्यालय द्वारा प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र का अवलोकन किया. जिसमें किशोरी की उम्र 14 वर्ष होने की पुष्टि हुई. इसके बाद विवाह को रोक दिया गया. पुलिस ने किशोरी के पिता से लिखित वचन पत्र लिया कि वह अपनी पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के बाद ही उसका विवाह कराएंगे.
प्रशासन ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना कानून अपराध है.इसमें पुलिस बिना वारंट की तैयारी कर सकती है. कार्रवाई में प्रखंड विकास पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक सुकांत त्रिपाठी थाना प्रभारी सहित पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम शामिल रही.
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