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पुलिसकर्मियों के निलंबन के आदेश की प्रति पुलिस मुख्यालय को भेजना अनिवार्य, आदेश जारी

झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, इकाइयों और वाहिनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए. इस संबंध में प्रभारी एनजी शाखा की ओर से पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है
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Ranchi : झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, इकाइयों और वाहिनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए. इस संबंध में प्रभारी एनजी शाखा की ओर से पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है

 

जारी निर्देश में कहा गया है कि कई मामलों में जिला स्तर पर अनुशासनहीनता या अन्य आरोपों में पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाता है, लेकिन इसकी सूचना समय पर पुलिस मुख्यालय को नहीं भेजी जाती. इससे अभिलेखों के अद्यतन में कठिनाई होती है.

 

पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार, अब यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी जिला, इकाई या वाहिनी में पदस्थापित अथवा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश, जिलादेश या बलादेश की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए.

 

पुलिस मुख्यालय ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, समादेष्टाओं तथा संबंधित इकाइयों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

 

 

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