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संभल हिंसा मामले में चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने गुरु गोरखनाथ मंदिर में माथा टेका

अनुज चौधरी नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद चर्चा में आ गये थे. हिंसा के दौरान गोली लगने से एक युवक के घायल होने के मामले में संभल के सीजेएम कोर्ट ने वहां के सीओ रहे अनुज चौधरी, तत्कालीन एसएचओ अनुज तोमर समेत 10–12 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया.
 

Lucknow  : मकर संक्रांति पर हर साल की तरह गुरु गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही. अहम खबर यह रही कि संभल हिंसा के बाद लगातार सुर्खियों में रहे वर्तमान में फिरोजाबाद में एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने गुरु गोरखनाथ मंदिर मे माथा टेका.

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सुबह गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की. उस समय वहां अनुज चौधरी हाथ जोड़कर खड़े रहे. योगी के बाद उन्होंने पूजा की.  पुजारियों ने उन्हें अक्षत और जल प्रदान किया.  

 

अनुज चौधरी नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद चर्चा में आ गये थे. हिंसा के दौरान गोली लगने से एक युवक के घायल होने के मामले में संभल के सीजेएम कोर्ट ने वहां के सीओ रहे अनुज चौधरी, तत्कालीन एसएचओ अनुज तोमर समेत 10–12 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया.  

 

यह आदेश 9 जनवरी 2026 को जारी किया गया है. इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया. विपक्षी दल(खास तक अखिलेश यादव) योगी सरकार पर हमलावर हो गये. बता दें कि नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय निवासी यामीन द्वारा याचिका दायर की गयी थी.

 

उन्होंने आरोप है कि उनका बेटा मोहम्मद आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क बेचने  घर से निकला था, लेकिन शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में हिंसा के दौरान पुलिस की गोली से घायल हो गया. 

 

खबर है कि सीजेएम कोर्ट का आदेश पुलिस ने मानने से इंकार कर दिया है. इसके खिलाफ अपील करेगी. संभल के एसपी केके विश्नोई ने कहा कि कोर्ट काआदेश अवैध है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच हो चुकी है.

 

जांच रिपोर्ट में पुलिस एक्शन को सही करार दिया गया है. कहा कि  सीजेएम कोर्ट के फैसले के विरोध में ऊपर की अदालत में अपील करेंगे. 

 

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