Latehar: पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर जिले के परियोजना प्लस टू स्कूल छिपादोहर में छिपादोहार पुलिस पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जागरूकता अभियान चलाया. कार्यक्रम में 11वीं और 12 वीं के छात्र-छात्राओं से संवाद किया. उन्हें डायल 112, बाल विवाह, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, समाज के डायन बिसाही प्रथा, दहेज प्रथा एवं नए आपराधिक कानून 2023 के संबंध बताया गया. उन्हें सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की सलाह दी.

पुलिस अधिकारियों ने डायन-बिसाही प्रथा की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी महिला को डायन कह कर प्रताडि़त करना एक दंडनीय अपराध है और इसमें सजा का प्रावधान है. उन्होंने बाल विवाह व बाल श्रम नहीं कराने की बात कही. कहा कि लड़कों की 21 वर्ष एवं लड़कियों की 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कराना चाहिए. छात्रों को नशापान से दूर रहने की सलाह दी गयी. इस विषय पर कुछ बच्चों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया गया.
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