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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का फरमानः दीवाली में सिर्फ 2 घंटे ही करें आतिशबाजी, नहीं तो कार्रवाई

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी करने की छूट दी है. इसका आदेश भी जारी कर दिया है. बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि दीवाली के लिए रात्रि के आठ बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही आतिशबाजी करें.
 

Ranchi : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी करने की छूट दी है. इसका आदेश भी जारी कर दिया है. बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि दीवाली के लिए रात्रि के आठ बजे से रात्रि के 10 बजे तक ही आतिशबाजी करें. 

 

आदेश में यह भी कहा है कि राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष 'अच्छी या संतोषप्रद'  श्रेणी में आते हैं, वहां अन्य वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल (ए) से कम हो. 

 

आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई


जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाये जायेंगे, उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के सुसंगत अधिनियमों के तहत एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी.

 

छठ, क्रिसमस, नव वर्ष पर भी निर्धारित किया समय


बोर्ड के आदेश के अनुसार, राज्य में छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे निर्धारित अवधि तक ही चलाये जा सकेंगे. दीपावली एवं गुरुपर्व पर रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, छठ में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक और क्रिसमस व नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे

 

 


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