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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  • आवास से 85 लाख हुए थे बरामद

Ranchi :   मगध आम्रपाली टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. प्रदीप राम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन एवं आकृति प्रिया ने पक्ष रखा. 

 

इससे पहले प्रदीप राम ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी. लेकिन वहां से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. 

 

प्रदीप राम के आवास से वर्ष 2016 में पुलिस की छापेमारी में करीब 85 लाख बरामद हुए थे. इस मामले को लेकर टंडवा थाने में कांड संख्या 2/ 2016 दर्ज किया गया था. इसी के आधार पर ईडी ने भी प्रदीप राम के खिलाफ मनी लांड्रिंग का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है. मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 1/2021 दर्ज किया था.

 

 

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