- ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने कथित तौर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की राशि के गबन मामले में आरोपी प्रमोद कुमार सिंह उर्फ प्रमोद सिंह को राहत नहीं दी. कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. प्रमोद कुमार सिंह एसीबी थाना धनबाद कांड संख्या 15/2019 में आरोपी है.
गवाहों को प्रभावित करने की आशंका
हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी के खिलाफ 4.16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के गबन से संबंधित सीधे आरोपों को महत्वपूर्ण माना. अदालत ने कहा कि मामले के महत्वपूर्ण गवाहों की अभी गवाही होनी बाकी है और आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
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6 फरवरी से जेल में हैं आरोपी
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि प्रमोद कुमार सिंह 6 फरवरी 2026 से जेल में हैं और इस मामले में 2 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसलिए अब उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है. आरोपी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के पद पर संविदा पर कार्यरत थे. जबकि राशि के आहरण और वितरण के लिए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिम्मेदार थे.
6.97 करोड़ के गबन का आरोप
एसीबी की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत करीब 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी. इसमें से करीब 6.97 करोड़ की राशि गबन करने का आरोप है.
एसीबी ने अदालत को बताया कि करीब 4.16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आरोपी, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के खातों में ट्रांसफर की गई. राज्य सरकार की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने का विरोध किया गया.
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