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रेलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा, कलकत्ता HC का सख्त निर्देश, आंदोलन हो शांतिपूर्ण

20 सितंबर को कुड़मी समाज के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं.
 

Ranchi : 20 सितंबर को कुड़मी समाज के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं.

रेलवे स्टेशन के पास निषेधाज्ञा

मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन के 300 मीटर के दायरे में 19 सितंबर रात 8 बजे से 21 सितंबर सुबह 8 बजे तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

पांच या उससे अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकेगी.

हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष आदि लेकर चलना मना होगा.

धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा.


हाईकोर्ट का आदेश

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए.
  • कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए.
  • किसी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए.
  • मेडिकल सेवाएं, आपातकालीन काम और जरूरी सामानों की सप्लाई किसी भी हालत में बाधित नहीं होनी चाहिए.


कुड़मी समाज का आश्वासन

कुड़मी समाज ने भी लिखित रूप से भरोसा दिया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान नहीं होगा. समाज ने प्रशासन से पूरा सहयोग करने की बात कही है.

प्रशासन की अपील

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिंसा या अवैध गतिविधि करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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