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ANM-GNM परीक्षा को लेकर रांची के 6 केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा, 200 मीटर तक लागू रहेगा आदेश

Ranchi News : ANM/GNM प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए रांची के छह परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह आदेश 23 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा.
 
फाइल फोटो

Ranchi News : ANM/GNM प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए रांची के छह परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है. यह आदेश 23 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा.

 

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से 23 अगस्त को रांची में ANM/GNM प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी के कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

 

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर ने BNSS की धारा 163 के तहत छह परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है. इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी. हालांकि सरकारी काम में लगे अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है.

 

परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर या किसी अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. हथियार, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद के अलावा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला और अन्य हरवे-हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की बैठक या आमसभा करने की अनुमति नहीं होगी.

 

जिला प्रशासन ने परीक्षा की सुरक्षा के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की है. प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से कराना है.

 

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