Ranchi : रांची में कल राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा और हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा होगी. परीक्षा के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं.
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका विद्यालय, रांची परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है. यह आदेश कल सुबह (12 अक्तूबर) 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा.
इस दौरान निम्नलिखित कार्यों पर रोक रहेगी
1. पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य या शवयात्रा को छोड़कर).
2. लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल.
3. किसी भी प्रकार के हथियार या विस्फोटक लेकर चलना.
4. लाठी, डंडा, तीर-धनुष आदि लेकर चलना.
5. किसी प्रकार की सभा या बैठक करना.
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राजेश्वर नाथ आलोक के निर्देश पर परीक्षा के दौरान पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में हो सके.
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