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रांची में नगर निकाय चुनाव तक निषेधाज्ञा लागू

Ranchi : राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 की घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है. चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. यह निषेधाज्ञा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत रांची नगर निगम (वर्ग–क) क्षेत्र में लागू रहेगी.

 


निषेधाज्ञा के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं:

बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा.

जुलूस या सभा में किसी भी तरह के हथियार ले जाने और प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी.

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.

सार्वजनिक या सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, नारा लिखना या झंडा लगाना मना होगा.

निजी संपत्ति पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी.

पांच या उससे अधिक लोग शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र नहीं हो सकेंगे.

किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या गलत संदेश पोस्ट करना मना होगा.

धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा.

मतदाताओं को डराने, धमकाने या प्रलोभन देने पर सख्त कार्रवाई होगी.

सरकारी भवनों और गेस्ट हाउस का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा.

प्लास्टिक या पॉलीथीन से बने पोस्टर और बैनर के उपयोग पर रोक रहेगी.

लाइसेंसी हथियार लेकर चलने और हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.

 

हालांकि, यह आदेश परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, निर्वाचन कर्मी, सरकारी कर्मचारी, शादी-बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जा रहे मरीजों, छात्रों तथा पहले से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा. यह निषेधाज्ञा कैंटोनमेंट क्षेत्र, परीक्षा केंद्रों, स्कूलों और कॉलेजों पर लागू नहीं होगी.

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