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गैंगस्टर अनिल शर्मा, सुरेंद्र बंगाली, फहीम खान समेत 53 कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव खारिज

Ranchi : जानकारी के मुताबिक, 20 साल या इससे अधिक समय से जेल में बंद आजीवन कारावास के सजायाफ्ता 53 कैदियों को मुक्त करने के लिए अलग-अलग जेलों से प्रस्ताव आया था. इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कथित सजा पुनरीक्षण कमेटी को फैसला लेना होता है.
 
फहीम खान और अनिल शर्मा

Ranchi : रांची के गैंगस्टर अनिल शर्मा, सुरेंद्र बंगाली, धनबाद के फहीम खान समेत झारखंड के 53 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव को झारखंड सरकार ने खारिज कर दिया है. सभी 53 कैदी राज्य के अलग-अलग जेलों में बंद हैं और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. गत 30 जुलाई को राज्य सजा पुनरीक्षण समिति की बैठक में अपराधियों की रिहाई के प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला लिया गया था. गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.

 

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जानकारी के मुताबिक, 20 साल या इससे अधिक समय से जेल में बंद आजीवन कारावास के सजायाफ्ता 53 कैदियों को मुक्त करने के लिए अलग-अलग जेलों से प्रस्ताव आया था. इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कथित सजा पुनरीक्षण कमेटी को फैसला लेना होता है. इससे पहले सरकार ने जिलों के डीसी-एसपी से संबंधित कैदियों के बारे में रिपोर्ट मांगी. रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन 53 कैदियों को मुक्त करने से जिलों में अपराध बढ़ सकता है. जिसके बाद कमेटी ने सभी की रिहाई की अपील को खारिज कर दिया.

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