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Court News: अभियोजन पक्ष आरोप को सिद्ध नहीं कर सका, PLFI उग्रवादी साक्ष्य के अभाव में बरी

अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया, नतीजा आर्म्स बरामदगी मामले में गिरफ्तार PLFI उग्रवादी अरबिंद उरांव बरी हो गया. अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की कोर्ट ने आरोपी अरबिंद उरांव को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. दरअसल यह मामला 22 जनवरी 2021 को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के बाजरा दीपाटोली का है.
 
कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi: अभियोजन पक्ष आरोपी पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया, नतीजा आर्म्स बरामदगी मामले में गिरफ्तार PLFI उग्रवादी अरबिंद उरांव बरी हो गया. अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की कोर्ट ने आरोपी अरबिंद उरांव को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. दरअसल यह मामला 22 जनवरी 2021 को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के बाजरा दीपाटोली का है. 


प्राथमिकी के अनुसार, पंडरा ओपी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने घर में अवैध हथियार छिपाकर रखा है. सूचना पर पुलिस की छापेमारी दल का गठन कर आरोपी के घर में छापा मारा गया था. जहां से पुलिस ने एक कार्बाइन और दो मैगजीन बरामद किया गया था. एक मैगजीन में 9mm के तीन जिंदा कारतूस लोडेड था. घटनास्थल से अरविंद उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार किया  था. जिन्होंने पुलिस को बताया था कि वह PLFI प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़ा है. संगठन के एरिया कमांडर पुनीत उर्फ पुनई उरांव के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कार्बाइन को अरविंद छिपाकर रखा था.

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