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प्रदर्शनकारी मौत मामला : HC ने BSL अधिकारियों के खिलाफ FIR की जांच पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी की जांच पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह FIR एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में दर्ज की गयी थी. इस आदेश से BSL के अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.
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Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी की जांच पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह FIR एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में दर्ज की गयी थी. इस आदेश से BSL के अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.

 

प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की हुई थी मौत

दरअसल बोकारो स्टील प्लांट में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने BSL के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें लापरवाही और अन्य आरोप लगाए गए थे. अधिकारियों ने इस FIR को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रूख किया था, जिसमें उन्होंने जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.

 

विस्तृत सुनवाई पूरी होने तक पुलिस नहीं करेगी आगे की जांच 

बीएसई अधिकारियों की दलील थी कि वे सीधे तौर पर मौत के लिए जिम्मेदार नहीं थे और घटना अप्रत्याशित परिस्थितियों में हुई थी. झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और प्रार्थियों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल FIR की जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इस आदेश का मतलब यह है कि जब तक अदालत इस मामले की विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं कर लेती, तब तक पुलिस इस FIR के आधार पर आगे की जांच नहीं कर सकेगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.

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