Ranchi : झारखंड में बाघों के संरक्षण को लेकर विकास महतो की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पलामू रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट में स्थित दो गांव में से एक गांव के लोगों को दूसरे जगह पुनर्वासित कर दिया गया है. जबकि दूसरे गांव के लोगों को पुनर्वासित करने की प्रक्रिया जारी है.
कोर्ट को बताया गया कि पलामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विस्थापित लोगों को राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई गई जमीन की रसीद नहीं कट रही है उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है. जिस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 8 सप्ताह में राज्य सरकार को पुनर्वासित किए गए विस्थापितों की जमीन का रसीद मुहैया कराने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजरवेटिव अथॉरिटी को अगली सुनवाई में 13 मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.
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