Ranchi: कल्याण आयुक्त के आदेश के एक महीने बाद फर्जी बैंक गारंटी देने के मामले में TRY नामक NGO के खिलाफ रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. Lagatat Media ने 11 अप्रैल को इससे संबंधित खबर दी थी. जिसमें प्रकाशित किया गया था कि आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के आदेश के बाद भी TRY के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है.
11 अप्रैल को प्रकाशित खबर को पढ़ें....
जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल को रातू थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि कल्याण विभाग ने रांची जिले के तिगड़ा और दुमका के गांदो में मेसे अस्पताल चलाने का काम दिया गया था. कल्याण विभाग के साथ एकरारनामा के समय TRY ने 19.57- 19.57 लाख रुपये का दो फर्जी बैंक गांरटी दी थी.
कल्याण विभाग द्वारा TYR के साथ किये गये एकरानामा के अनुसार उसे पांच साल तक इन दोनों अस्पतालों को चलाना था. एकरारनामा के अनुसार अस्पताल चलाने की अवधि 4 जून 2025 तक थी. कल्याण विभाग के साथ TRY के उत्पल दत्ता ने एकरारनामा पर हस्ताक्षार किया था. TRY ने पंजाल नेशनल बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी कल्याण विभाग को दिया था.
जांच के दौरान पंजाब नेशनल बैंक ने TRY द्वारा सरकार को दिये गये बैंक गारंटी के फर्जी होने की पुष्टि की. इसके बाद विधि विभाग की राय के आलोक में TRY के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया था.


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