Lagatar Desk: सैंकड़ों रुपये का टिकट खरीद कर मल्टीप्लेक्स का टिकट खरीदते हैं. फिल्म देखने जाते हैं. समय पर पहुंचने की जल्दबाजी रहती है. लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म आधे घंटे बाद शुरु होती है. फिल्म शुरु होने से पहले आधे घंटे तक विज्ञापन दिखाया जाता है. इंटरवल में भी यही हाल होता है. नतीजा यह होता है कि दो घंटे की फिल्म देखने में आपके सैंकड़ों रुपये और तीन घंटे का समय लग जाता है. हैदराबाद से जो खबर आयी है, वह राहत देने वाली है.
हैदराबाद की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II ने PVR सिनेमा और PVR Inox Ltd. को फिल्म शुरू होने से पहले लंबे व्यवसायिक विज्ञापन व ट्रेलर दिखाने के मामले में 20 हजार रुपया जुर्माना का आदेश दिया है. आयोग ने शिकायतकर्ता को 20,000 रूपया मुआवजा और 5,000 रूपया मुकदमाबाजी खर्च देने का निर्देश दिया है. साथ ही 50,000 रूपया दंडात्मक हर्जाना जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करना होगा. इस तरह कुल जुर्माना 75 हजार रुपया लगाया है.
तथ्य
- शिकायतकर्ता चंदा अतिश कुमार (हैदराबाद के अधिवक्ता) ने 20 जून 2025 को तेलुगु फिल्म कुबेरा (निर्देशक शेखर कम्मुला) के दो टिकट खरीदे. टिकट की कीमत 500 रूपये थी और शो का निर्धारित समय रात 10:35 बजे था.
- अतिश कुमार और उनके मित्र करीब 10:30 बजे हॉल में अपनी सीट पर पहुंच गए. विज्ञापन और ट्रेलर 10:30 बजे से शुरू होकर 10:52 बजे तक चले. फिल्म निर्धारित समय से लगभग 22 मिनट देरी से शुरू हुई.
- शिकायतकर्ता का अनुमान था कि वे रात करीब 2 बजे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन देरी के कारण वे सुबह करीब 3 बजे पहुंचे. इससे उनकी दिनचर्या, व्यक्तिगत काम और शरीर का आराम सब प्रभावित हुआ.
- अतिश कुमार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत शिकायत (Consumer Case No. 70/2025) दायर की. मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष वक्कंटी नरसिम्हा राव और सदस्य सुमा वाला की पीठ ने की.
क्या-क्या आरोप
- निर्धारित शो समय के बाद भी व्यवसायिक विज्ञापन और ट्रेलर चलाना सेवा में कमी (deficiency in service) है.
- यह अनुचित/प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (unfair/restrictive trade practice) है, क्योंकि दर्शक कैप्टिव ऑडियंस होते हैं और उनसे अतिरिक्त व्यवसायिक लाभ लिया जा रहा है.
- यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 30 नवंबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन है. इस ज्ञापन के अनुसार, स्वीकृत जनहित फिल्में अधिकतम दो मिनट की हो सकती हैं और इन्हें फिल्म शुरू होने से पहले निर्धारित अवधि (आम तौर पर 10 मिनट के भीतर) या इंटरवल में दिखाना है, न कि निर्धारित समय के बाद लंबे समय तक.
- देरी से असुविधा, परेशानी और समय की बर्बादी हुई, जिसका मुआवजा मांगा गया.
PVR का पक्ष
- विज्ञापन, जनहित घोषणाएं (PSA) और ट्रेलर दिखाना संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(g) के तहत व्यापार करने का अधिकार है.
- ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन्हें पूरी तरह मना करता हो.
- PSA जनजागरूकता के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें देरी या सेवा में कमी नहीं माना जा सकता.
आयोग का तर्क
- यह निर्विवाद था कि शो 10:35 बजे शुरू होना था, लेकिन विज्ञापन व ट्रेलर 10:52 बजे तक चले, जिससे लगभग 22 मिनट की देरी हुई.
- मंत्रालय के 30 नवंबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, स्वीकृत/जनहित फिल्में अधिकतम दो मिनट की होनी चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर या इंटरवल में दिखानी चाहिए. इस सीमा से आगे व्यवसायिक विज्ञापन चलाना अनुमेय नहीं है.
- निर्धारित समय के बाद व्यवसायिक विज्ञापन और ट्रेलर चलाना सेवा में कमी तथा अनुचित/प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार है. कैप्टिव दर्शकों से अतिरिक्त व्यवसायिक मूल्य निकालना उचित नहीं.
- शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार की गई.
आयोग का आदेश
- PVR सिनेमा और PVR Inox Ltd. संयुक्त रूप से और अलग-अलग 20,000 रूपया मुआवजा दें (असुविधा के लिए).
- 5,000 रूपया मुकदमेबाजी खर्च दें.
- 50,000 रूपया दंडात्मक हर्जाना जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करें.
- ऐसी अनुचित/प्रतिबंधात्मक प्रथा तुरंत बंद करें और भविष्य में दोहराएं नहीं.
- अनुपालन के लिए 45 दिन का समय, चूक पर मुआवजे की राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देय होगा.
पहले भी दिया था आदेश
फरवरी 2025 में भी बेंगलुरु अर्बन जिला उपभोक्ता आयोग ने भी PVR/INOX के खिलाफ आदेश दिया था. अधिवक्ता अभिषेक एमआर ने दिसंबर 2023 में सैम बहादुर के 4:05 बजे के शो में लगभग 25 मिनट के विज्ञापनों (4:30 बजे फिल्म शुरू) की शिकायत की थी. वहां 20,000 रूपया मुआवजा, 8,000 रूपया खर्च और 1 लाख दंडात्मक हर्जाना (उपभोक्ता कल्याण कोष में) लगाया गया था. टिकट पर फिल्म का वास्तविक प्रारंभ समय लिखने और निर्धारित समय के बाद विज्ञापन न चलाने का निर्देश भी दिया गया था. आयोग ने कहा था कि “समय पैसा है” और किसी को दूसरे के समय व पैसे से लाभ उठाने का अधिकार नहीं.
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