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चतरा नगर परिषद अध्यक्ष की पात्रता पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  • नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव से मांगा विस्तृत जवाब
  • दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाने को बनाया है आधार

Ranchi : चतरा नगर परिषद के अध्यक्ष अताऊर रहमान की निर्वाचन पात्रता को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने उनसे याचिका में लगाए गए आरोपों पर शपथ-पत्र दाखिल करने को कहा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.

 

दरअसल, याचिकाकर्ता राजेश कुमार द्वारा ने रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2026 के नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करते समय अताऊर रहमान ने अपने शपथ-पत्र में तथ्यों को छिपाते हए केवल दो बच्चों का उल्लेख किया, जबकि उनके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं. याचिका में दावा किया गया है कि झारखंड सरकार के अधिसूचित नियमों के अनुसार दो से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाते हैं.

 

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने 16 मार्च 2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को विस्तृत शिकायत एवं शपथ-पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं होने पर विभागीय अधिकारियों को विधिक नोटिस भेजा गया, किंतु कथित रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके पश्चात उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

 

याचिकाकर्ता ने मामले में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (नगर विकास एवं आवास विभाग), उपायुक्त चतरा और नगर परिषद अध्यक्ष अताऊर रहमान को प्रतिवादी बनाया गया है.

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