National News : आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना और चीनी आर्मी को लेकर दिये गये विवादास्पद बयान पर जारी आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई.
शिकायतकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी कोई VVIP नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिये जाने के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.
श्री भाटिया ने कहा कि वह कोई VVIP नहीं हैं. मामला पांच महीने पहले लिस्ट किया गया था, लेकिन उस पर पर सुनवाई नहीं हुई. कहा कि यह संस्था(कोर्ट) के लिए भी अच्छी बात नहीं है. गुहार लगाई कि इस मामले को अलग कर स्वतंत्र रूप से सुना जाना चाहिए.
इस पर CJI सूर्य कांत ने कहा, हमें प्रक्रिया का पालन करने दें. आप जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल करें. हमारे समक्ष सब बराबर हैं. अर्जी दाखिल करें. हम इस पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने साफ कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी भी मामले को प्राथमिकता नहीं मिलेगी.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने गौरव भाटिया से यह बात कही. दरअसल गौरव भाटिया ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि यह मामला बार बार टाला जा रहा है. कहा कि याचिकाकर्ता खुद तय की गयी तारीखों पर पेश नहीं होते हैं.
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