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रामगढ़ः भाजपा नेता धनंजय कुमार पुटूस सहित 13 अभियुक्त कोर्ट से बरी

धनंजय कुमार पुटूस ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास था. न्याय मिलने की उम्मीद भी थी. कोर्ट का फैसला इसका प्रमाण है कि सत्य की हमेशा विजय होती है. इस मामले में धनंजय कुमार पुटूस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजेंद्र कुमार ने पैरवी की.
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Ramgarh : रामगढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार की अदालत ने 10 वर्ष पुराना मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने एनएच33 स्थित काली मंदिर व नूरी मस्जिद के चर्चित मामले के मुख्य आरोपी (रामगढ़ थाना कांड संख्या 30/14) भाजपा नेता धनंजय कुमार पुटूस सहित 13 अभियुक्तों को बरी कर दिया. अन्य अभियुक्तों में रणंजय कुमार कुंटू, द्वारिका महतो, दामोदर महतो, धर्मेंद्र साव भोपाली, अंकित सिंह,वबिट्टू सिंह चंडोक, प्रदीप कुशवाहा, लालबिहारी महतो, मनोज महतो, सुरेश महतो, चिंतामणि पटेल, भुनेश्वर महतो व तारकेश्वर महतो शामिल हैं.


धनंजय कुमार पुटूस ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास था. न्याय मिलने की उम्मीद भी थी. कोर्ट का फैसला इसका प्रमाण है कि सत्य की हमेशा विजय होती है. इस मामले में धनंजय कुमार पुटूस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजेंद्र कुमार ने पैरवी की.


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