Ramgarh : रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर 12 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है. मामले को लेकर पीड़िता ने थाना प्रभारी मांडू को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने आवेदन के आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
आवेदन में चांदनी कुमारी (30 वर्ष), निवासी परसा तिवारी बिगहा, थाना व जिला औरंगाबाद (बिहार) ने बताया कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2012 को हुई थी. शादी के बाद से ही पति और ससुराल वालों द्वारा उसके साथ प्रताड़ना की जाती रही. महिला ने आरोप लगाया कि उसे घर में नौकर की तरह रखा जाता था और विरोध करने पर घर से निकाल दिया जाता था.
महिला के अनुसार करीब छह महीने पहले उसके बेटे को कुत्ता काटने के बाद भी ससुराल पक्ष ने इलाज नहीं कराया. इसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर मायके बड़गांव, थाना मांडू, जिला रामगढ़ आ गई. महिला का आरोप है कि वह ससुराल लौटना चाहती थी, लेकिन ससुराल पक्ष उसे रखने को तैयार नहीं था.
आवेदन में महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि 14 जनवरी 2026 को उसके पति ने बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद बच्ची डर के कारण कुछ नहीं बता रही थी और परिवार से बात भी नहीं करने दी जा रही थी. बाद में जब महिला के भाई ने बच्ची को बड़गांव लाया, उसने रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाना को धारा 85/65(1) बीएनएस तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
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