Ranchi : झारखंड शराब घोटाले में बुधवार को उत्पाद विभाग के तत्कालीन आयुक्त और फिलहाल रामगढ़ डीसी के पद पर कार्यरत IAS अधिकारी फैज अक अहमद का 164 (183 BNSS एक्ट) के तहत बयान दर्ज किया गया.
बुधवार को ACB कोर्ट की अनुमति के बाद उनका बयान दर्ज हुआ. कोर्ट ने उनका बयान दर्ज करवाने के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की और मजिस्ट्रेट के समक्ष फैज अक अहमद का 164 का बयान दर्ज किया गया. बयान दर्ज होने के बाद उसे सीलबंद कर दिया गया है.
फैज अक अहमद ने अपने बयान में शराब घोटाला से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने अपने बयान में IAS अधिकारी और तत्कालीन उत्पाद विभाग के सचिव विनय चौबे का पूरा कच्चा चिट्ठा कोर्ट के समक्ष खोल दिया है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment