Ramgarh : उपायुक्त, रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर अभिहित अधिकारी सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रामगढ़ डॉ नवल कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शनिवार को आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए के विभिन्न होटल एवं मिठाई दुकानों में विशेष निरीक्षण किया गया.
निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नवल कुमार एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रामगढ़ अदिति सिंह के द्वारा रामगढ़ कॉलेज गेट स्थित होटल मिलन का निरीक्षण किया गया. ब्लॉक चौक रामगढ़ स्थित एल बी फूड, उमेश स्वीट्स का निरीक्षण किया गया.निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि एल बी फूड एवं उमेश स्वीट्स के द्वारा बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार किया जा रहा है.
एल बी फूड और उमेश स्वीट्स पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया. नइसराय स्थित सिद्धि स्वीट्स के द्वारा मात्र एफएसएसएआई पंजीकरण प्राप्त करके ही प्रतिष्ठान चलाया जा रहा है किन्तु खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत ऐसे खाद्य कारोबारी जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक है को राज्य स्तरीय लाइसेन्स प्राप्त कर ही कारोबार चलाना है. सिद्धि स्वीट्स पर Rs 25000/- का जुर्माना लगाया गया. अन्य खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया गया एवं जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया.
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लेबलिंग, एक्सपायरी तिथि और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया. सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे एक्सपायरी उत्पाद न बेचें, सभी खाद्य सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग करें, नियमित पेस्ट कंट्रोल कराएं और होटल/रेस्टोरेंट स्टाफ द्वारा एप्रोन, ग्लव्स और हेडगियर का पालन सुनिश्चित करें.
खाना बनाने में साफ पानी का उपयोग करने, कर्मियों की स्वच्छता पर ध्यान देने, एफएसएसएआई मानक वाले खाद्य पदार्थ का प्रयोग करने, उचित लेबलिंग के साथ खाद्य सामाग्री को पेकिंग करने, सिंथेटिक कलर का प्रयोग न करने और अनावश्यक रंगों के इस्तेमाल से परहेज करने का निर्देश दिया.
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