Search

रांची: 117 निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित,1499 आवेदन पर टिकी है निगाहें

Ranchi: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में एसटी एसटी और ओबीसी बच्चों का नामांकन होना है. यह नामांकन 1-8 वर्ग के लिए होना है. जहां जिलाभर के सैकड़ों निजी स्कूलों में बच्चे निशुल्क पढाई कर सकेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित किए है. इसके लिए विभिन्न प्रखंडों से 1499 आवेदन पहुंचे है.                                                                                               

दस्तावेजों का वेरिफिकेशन जारी

जिला प्रशासन के शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि वेबसाइट में दिए गए आवेदन की जांच प्रक्रिया चल रही है. सभी बच्चों के भरे गए फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन जारी है. जिला प्रशासन के द्वारा ही बच्चों का लॉटरी सिस्टम से नामांकन होगा.

 

बच्चों के माता-पिता का जिला प्रशासन पर टिकी निगाहें

जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए वेबसाइटों पर माता-पिता की निगाहें टिकी है. लोगों ने बताया कि जो भी जरूरत की कागजात जमा किए गए है. उनकी दस्तावेज एवं योग्य छात्र को नामाकंन किए जाने पर सभी गार्जियन की जिला प्रशासन पर निगाहें टिकी हैं.

 

117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में होना है नामांकन

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य संचालित है, उन्हें झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संशोधित 2019 एवं 2025) के प्रावधानों के अनुरूप अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करना है. इसके तहत 117 मान्यात प्राप्त निजी स्कूल है.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

 

 

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//