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Ranchi : 480 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, कारोबारी पर 52 हजार का जुर्माना

Ranchi : प्लास्टिक मुक्त रांची अभियान के तहत रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है. गुरुवार को अपर बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान से 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है. इसके साथ ही कारोबारी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

 

नगर निगम को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर सहायक नगर आयुक्त राहुल यादव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम गठित की. 19 जून की सुबह करीब 6 बजे अपर बाजार के शनि मंदिर, कार्ट सराय रोड स्थित मेसर्स डिस्पो वर्ल्ड में छापेमारी की. जांच के दौरान 17 कार्टन में पैक लगभग 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुआ. जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया.


जब्त सामग्री के नमूनों को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद भेजा गया. जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि प्रतिष्ठान में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2026) का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और बिक्री की जा रही थी.


इसके बाद नगर निगम ने संबंधित प्रतिष्ठान पर 52 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करने की सख्त चेतावनी दी.


नगर निगम ने कहा है कि निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.


निगम ने लोगों और व्यापारियों से कपड़े, जूट और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की है. इसके साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण, बिक्री या उपयोग की जानकारी मिलने पर तत्काल निगम को सूचित करने की अपील की है.


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