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रांची: मादक पदार्थ बरामदगी केस में अभियुक्त को 10 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना भी

ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में अभियुक्त महेंद्र बेदिया को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायधीश की कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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Ranchi : ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में अभियुक्त महेंद्र बेदिया को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायधीश की कोर्ट ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

 

जुर्माना राशि नहीं भरने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दे कि 11 साल पुराने इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखौरी अंजनी कुमार ने 5 गवाहों की गवाही कराई थी. 

 

दरअसल, यह मामला फरवरी 2015 का है. एनसीबी की टीम ने ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा में छापेमारी की थी. जिसमें 700 ग्राम अफीम और 7 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया था. छापेमारी के दौरान आरोपी महेंद्र बेदिया ने ही ढाबे के काउंटर के नीचे से मादक पदार्थ निकाल कर टीम को सौंपा था.

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