Ranchi : पंडरा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में COTPA (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों और अन्य संबंधित व्यक्तियों का चालान काटा गया. साथ ही मौके से सिगरेट भी जब्त की गई.
इस दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध के प्रावधानों के उल्लंघन पर विशेष नजर रखी गई. कार्रवाई के दौरान संबंधित दुकानदारों और व्यक्तियों को कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई.
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क्या है COTPA कानून
COTPA कानून भारत सरकार द्वारा बनाया गया तंबाकू नियंत्रण कानून है. इसका पूरा नाम Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 है, जिसे वर्ष 2003 में लागू किया गया था. इसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करना और लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाना है.
COTPA कानून के प्रमुख प्रावधान
- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित : रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है.
- नाबालिगों को बिक्री पर रोक : 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है.
- स्कूल-कॉलेज के पास बिक्री पर रोक : किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है.
- विज्ञापन पर प्रतिबंध : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंधित है.
- पैकेट पर चेतावनी अनिवार्य : तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित चेतावनी और तस्वीर होना जरूरी है.
- दुकानों पर नियमों का पालन : तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को निर्धारित चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित करना होता है.

