Ranchi: 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है. प्रशासन ने कहा है कि झारखंड विधानसभा के नए परिसर के 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 लागू है. इस क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन या विरोध करना प्रतिबंधित है. उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को इस आदेश से अलग रखा गया है.
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जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के आक्रामक या हिंसक प्रदर्शन में शामिल न हों. प्रशासन का कहना है कि कानून तोड़ने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
प्रशासन ने छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी मामले में कानूनी कार्रवाई होने पर इसका असर उनके भविष्य पर भी पड़ सकता है. पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आपराधिक या नकारात्मक रिकॉर्ड सामने आने से सरकारी और निजी नौकरी में परेशानी हो सकती है.
प्रशासन ने कहा कि छात्रों की प्राथमिकता उनकी पढ़ाई और भविष्य होना चाहिए. किसी भी समस्या या शिकायत के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए.
जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं, संयम बनाए रखें और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें.
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