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10 बजे के बाद डीजे व साउंड में गाना बजाया तो खैर नहीं, ध्वनि प्रदूषण पर रांची जिला प्रशासन सख्त

  • ध्वनि प्रदूषण कानून का सख्ती से पालन करने की चेतावनी
  • नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई
  • सिमलिया के पांच बैंक्वेट हॉल का किया निरीक्षण

Ranchi :  रांची जिला प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे व ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की है. डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर सदर एसडीओ कुमार रजत के नेतृत्व में थाना प्रभारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) की टीम ने रातू के सिमलिया इलाके में स्थित पांच बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण किया.  

 

हालांकि निरीक्षण के दौरान दुल्हन बैंक्वेट हॉल और फोकस बैंक्वेट हॉल में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था. जबकि विवाह बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वहां ध्वनि प्रदूषण के कोई प्रमाण नहीं मिले. 

 

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निरीक्षण के दौरान सभी बैंक्वेट हॉल मालिकों और प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे रात 10 बजे के बाद डीजे या तेज साउंड में गाना न बजाए. साथ ही उन्हें हाईकोर्ट और ध्वनि प्रदूषण कानून का कड़ाई से पालन करने को कहा गया.

 

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जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण से बचते हुए आयोजनों का संचालन करें, ताकि आसपास के लोगों का जीवन प्रभावित न हो. 

 

 

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