Ranchi: सजा के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील को न्यायायुक्त की अदालत ने खारिज कर दिया. साथ ही निचली अदालत को अपीलकर्ता की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. दरअसल, यह अपील निर्धारित समय सीमा से 16 दिन की देरी से दायर की गई थी.
अपीलकर्ता को 6 माह से अधिक का समय दिए जाने के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया था. अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जज ने उसके अपील पर विचार नहीं किया. कहा कि अपील का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर यह अधिकार समाप्त हो जाता है.
अपीलकर्ता सनी गिरी को रेलवे संपत्ति के अवैध कब्जा से जुड़े मामले में निचली अदालत ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
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