Ranchi: प्राइवेट स्कूलों के बेलगाम फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने और अभिभावकों के शिकायतों पर रांची उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई. बैठक में फीस, किताब, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट शुल्क को लेकर नियम तय किए गए.
बैठक में इन बिंदु लिया निर्णय
बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी निजी स्कूल अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ा सकेंगे. इससे अधिक बढ़ोतरी के लिए जिला समिति से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. बढ़ी हुई फीस कम से कम दो साल तक लागू रहेगी. साथ ही, स्कूलों को पिछले तीन साल की कक्षावार फीस और 2026-27 सत्र की पूरी शुल्क विवरणी समिति को देनी होगी.
प्रशासन ने कहा कि हर स्कूल में फीस समिति और PTA बनाना अनिवार्य किया है. इनकी जानकारी स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना होगा. किताबों को लेकर निर्देश दिया गया कि NCERT के अलावा अन्य किताबें अनिवार्य नहीं की जा सकतीं और बदलाव 5 साल से पहले नहीं होगा.
यूनिफॉर्म में बार-बार बदलाव पर भी रोक लगाई गई है. स्कूल किसी एक दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे. वहीं, ट्रांसपोर्ट और अन्य सभी शुल्क को मासिक फीस का हिस्सा माना जाएगा. नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार से 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. अभिभावक अब अपनी शिकायत समाहरणालय या ‘अबुआ साथी’ व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर दर्ज करा सकते हैं.
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