Ranchi : नगर निगम ने निगम क्षेत्र के उन भवनों के संचालकों और मालिकों को 7 दिनों के भीतर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) और उसकी वैधता प्राप्त करने का निर्देश दिया है.जिनके लिए झारखंड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) के तहत यह अनिवार्य है.
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नगर निगम द्वारा जारी आम सूचना में कहा गया है कि बहुमंजिली इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंट भवनों सहित अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनके लिए फायर एनओसी आवश्यक है, वे निर्धारित अवधि के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें.
निगम ने कहा कि 7 दिनों के अंदर फायर एनओसी प्राप्त नहीं करने या उसकी वैधता का नवीनीकरण नहीं कराने वाले भवनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में भवनों को सील करते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 एवं झारखंड भवन उपविधि-2016 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम ने भवन मालिकों और संस्थानों से समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके.
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