- नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार से 2.5 लाख रुपये तक जुर्माना
Ranchi: निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने की दिशा में रांची जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के शुल्क निर्धारण के लिए जिला स्तरीय जांच एवं निर्णय समिति का गठन किया गया है. इस पहल से अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है.
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत गठित यह समिति निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी. समिति को गवाहों को सम्मन जारी करने, दस्तावेज मांगने और साक्ष्य लेने का अधिकार भी दिया गया है. समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, दो निजी विद्यालयों के प्राचार्य, दो अभिभावक प्रतिनिधि तथा जिले के सांसद-विधायक सदस्य बनाए गए हैं.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हर निजी विद्यालय को स्कूल स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति और पीटीए का गठन करना होगा. साथ ही फीस, समिति और सदस्यों की जानकारी नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी. नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार से 2.5 लाख रुपये तक जुर्माना और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
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