Ranchi: राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवागमन के लिए जारी किए गए ई- पास को लेकर आ रही पेचीदगियों और अन्य परेशानियों के बीच झारखंड के वकीलों के लिए राहत भरी खबर है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अधिवक्ताओं को यह आश्वस्त किया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आवागमन के लिए उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. और इसके लिए जिला उपायुक्त और एसपी को निर्देश दिया जाएगा. झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के आग्रह पर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि अदालत के कामकाज के घंटों में जरूरी काम से अपने वाहन से निकलने वाले अधिवक्ताओं के पास अगर उनका पहचान पत्र रहता है तो उन्हें रोका नहीं जाएगा. लेकिन आवागमन के लिए उन्हें ठोस वजह बतानी होगी.
आज से राज्य भर में ई- पास है जरूरी
बता दें कि झारखंड स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक जारी है.इस दौरान कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 16 मई से सख्ती बरतने का फैसला किया है. सख्ती के तहत निजी वाहन परिचालन के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है. ई-पास के लिए सरकार द्वारा epassjharkhand.nic.in सिस्टम तैयार किया गया है, जिसपर लॉग इन करके लोग सरकार द्वारा अनुमत कामों के लिए ई-पास ले सकते हैं. यह ई-पास केवल 7 कामों के लिए ही जारी किया जाएगा. इसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड व ग्रोसरी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, शादी व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए ही जारी किया जाएगा.