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रांची : पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास, रांची सिविल कोर्ट ने सुनायी सजा

Ranchi :  रांची सिविल कोर्ट ने फरहत अंजुम उर्फ रूही प्रवीण हत्याकांड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपी पति को  आजीवन कारावास का सजा सुनाया है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति सिकंदर अंसारी को दोषी करार दिया था. सिकंदर अंसारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया था. अभियोजन ने अदालत में 10 गवाहों को पेश किया था. जबकि बचाव पक्ष की तरफ से गवाह पेश नहीं किया गया था.  पढ़ें - मंत्री">https://lagatar.in/minister-shahnawaz-hussain-was-surrounded-by-youth-seeking-employment-said-you-have-made-many-promises-which-of-them-were-fulfilled/">मंत्री

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 6 दिसंबर 2017 को हुई थी हत्या 

बता दें कि 6 दिसंबर 2017 को कांके थाना क्षेत्र में फरहत अंजुम उर्फ रूही प्रवीण की हत्या उसके ही पति सिकंदर अंसारी ने कर दी थी. जिसके बाद मृतिका के भाई जमील अंसारी अपने परिवार के लोगों के साथ अपनी बहन के ससुराल कांके पहुंचा. जहां उन्हें पता चला कि 5 दिसंबर को ही उसकी बहन की हत्या कर दी गई है. जिसके बाद मृतिका के भाई जमील अंसारी ने कांके थाना में लिखित आवेदन दिया था. इसे भी पढ़ें - आज">https://lagatar.in/today-is-zuma-uttar-pradesh-on-high-alert-police-conducted-flag-march-in-sensitive-cities-administrations-eyes-on-religious-places/">आज

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 आरोपी ने खुद हत्या कर भाई को बताई थी

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सिकंदर अंसारी ने खुद अपने भाई जहांगीर अंसारी को बताया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया और इस बात का उसे काफी पछतावा है. जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे रस्सी से बांध दिया था. ताकि वह अपने बच्चे की भी हत्या ना कर दें. जिसके बाद सिकंदर अंसारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया था. जिसके बाद से आरोपी जेल में बंद है. इसे भी पढ़ें - गुजरात">https://lagatar.in/gujarat-riots-supreme-court-dismisses-zakia-jafris-plea-sit-had-given-clean-chit-to-narendra-modi-sc-accepts-investigation-report-as-correct/">गुजरात

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