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रांची: दुर्गा पूजा पर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन जारी, पर्यावरण संरक्षण पर जोर

Ranchi :  दुर्गा पूजा के अवसर पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन का उद्देश्य पूजा के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना है. साथ ही अधिक से अधिक पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

 

पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों का उपयोग


प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेज़िन फाइबर और थर्मोकोल की बजाय प्राकृतिक मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. ये मूर्तियां विर्सजन के बाद जल में घुलनशील होती हैं और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती हैं.

 

पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग


मक्का, पालक, गेहूं और सब्जियों के पाउडर जैसी पर्यावरण-अनुकूल खाद्य सामग्री से भरी मूर्तियां और हल्दी, चंदन आदि जैसे जैव-निम्नीकरणीय, जैविक रंगों से सजी मूर्तियां बनाने की सलाह दी गई है.

पूजा पंडालों में उपयोग की जाने वाली सामग्री


साफ किए हुए बहुउपयोगी धातु, कांच या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है, खासकर जब ऐसी सामग्री बर्तन बैंकों से उपलब्ध हो. इसके अलावा, जैव-निम्नीकरणीय प्लेटें जैसे पत्तल या खली या अर्का, केला, बरगद,साल जैसे चौड़े सूखे पत्तों से बने ट्रेंचर, जैव-निम्नीकरणीय कागज़ के कप-प्लेट और मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग करने की सलाह दी है.

 

अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था


सभी पूजा पंडालों में जैव-निम्नीकरणीय और अजैव-निम्नीकरणीय पूजा सामग्री और अन्य सामग्रियों के उचित पृथक्करण के लिए तीन-कूड़ेदान प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कुशल निपटान सुनिश्चित किया जा सके.

पूजा सामग्री का निपटान


फूल, पत्री, वस्त्र, सजावटी सामग्री (कागज और जैव-निम्नीकरणीय या कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बनी, लेकिन एकल-उपयोग प्लास्टिक से नहीं) आदि जैसी पूजा सामग्री को मूर्तियों के विसर्जन से पहले हटा दिया जाना चाहिए और निर्दिष्ट मूर्ति विसर्जन क्षेत्रों/स्थलों पर उपलब्ध कराए गए रंग-कोडित डिब्बों में अलग किया जाना चाहिए.

 

मूर्ति विसर्जन के लिए दिशा-निर्देश

पूजा आयोजन समितियों को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दिष्ट विसर्जन स्थलों की पहचान की गई है.

लाइसेंस प्राप्त मूर्ति निर्माता


शहरी स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन द्वारा केवल उन्हीं मूर्ति निर्माताओं, शिल्पकारों या कारीगरों को लाइसेंस/परमिट/पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है जो पर्यावरण-अनुकूल प्राकृतिक मिट्टी की सामग्री का उपयोग करते हैं.

जन जागरूकता 


जनता को लाइसेंस प्राप्त या अनुमति प्राप्त मूर्ति निर्माताओं, स्थान, सामग्री के प्रकार आदि से ही पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियां खरीदने के लिए जागरूक करें.

मूर्ति विसर्जन स्थलों पर कूड़ा-कचरा


मूर्तियों के विसर्जन के 24 घंटे के भीतर, नदियों, झीलों, पोखरों आदि के किनारे स्थित मूर्ति विसर्जन स्थलों पर बची हुई सामग्री को स्थानीय निकायों द्वारा निपटान हेतु एकत्रित किया जाना चाहिए.

 

 

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