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रांची: हाईकोर्ट के आदेश से मिले प्रेमी युगल

Ranchi: हाईकोर्ट ने एक हेवियस कार्पस की सुनवाई करते हुए बालिग प्रेमी युगल को मिलाया. 22 वर्षीय युवती ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि वह अपने पसंद के लड़के के साथ जाना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है. जबकि कोर्ट में पेश 23 वर्षीय युवक ने कहा कि वह युवती से मंदिर में शादी करेगा और अपने साथ रखेगा. वही लड़के की मां ने भी लड़की को स्वीकार करते हुए शादी के बाद उसे अपने घर में रखने पर सहमति दी. 

 

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति ए.के राय की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए, युवक को युवती से शादी कर घर ले जाने की अनुमति प्रदान की. इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश से चतरा पुलिस के संरक्षण में युवती को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान युवती के मां-बाप भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित थे. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनकी लड़की बालिग है और वह अपनी इच्छानुसार किसी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है. लेकिन वह उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे. 

 

बता दें कि प्रेमी युगल की 5 सालों से दोस्ती थी और वे शादी करना चाहते थे. लेकिन युवती के मां-बाप सहमत नहीं थे. वे लड़की को प्रेमी युवक से मिलने नहीं दे रहे थे. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर चतरा पुलिस के संरक्षण में लड़की को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था. युवक ने युवती से उसके परिवार वालों द्वारा नहीं मिलने देने की बात कहते हुए हाई कोर्ट में हेवियस कार्पस दाखिल की थी.

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