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रांची: महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

धारदार हथियार से महिला की हत्या के मामले में दोषी सत्यनारायण मुंडा को अपर न्याययुक्त श्याम नंदन तिवारी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
 

Ranchi : धारदार हथियार से महिला की हत्या के मामले में दोषी सत्यनारायण मुंडा को अपर न्याययुक्त श्याम नंदन तिवारी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 

 

बता दें कि हत्या का यह मामला 10 जून 2022 का है. यह घटना तमाड़ थाना क्षेत्र के राबो गांव की है. 48 वर्षीया मंगरी देवी जंगल से लकड़ी लाकर सामुदायिक भवन के पास रखकर घर की ओर जा रही थी. तभी गांव के ही सत्यनारायण मुंडा ने अचानक तेज धारदार हथियार से सिर पर वार कर दिया था जिससे मंगरी देवी की मौके पर मौत हो गई थी.

 

वहीं, हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सत्यनारायण मुंडा जंगल की ओर भाग गया था. मामले को लेकर मृतिका के बेटे कंचन प्रकाश टूटी के बयान पर तमाड़ थाना में कांड संख्या 57/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिन्हा ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किया था.

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