Ranchi: गर्दन पर तेज धारदार चापड़ से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी पतरस उरांव को अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना 3 अप्रैल 2023 की रातु थाना क्षेत्र के भागलपुर चिपरा गांव की है. पीड़ित राजन उरांव सुबह 6.30 बजे साइकिल से ट्यूशन पढ़ने बाजपुर जा रहा था, वहीं बाइक से आ रहे पतरस उरांव ने रोककर राजन उरांव की बड़ी बहन के बारे में गाली गलौज की और मारपीट करने लगा. उसने तेज धारदार चापड़ से गर्दन पर प्रहार किया, जिससे राजन बुरी तरह से जख्मी हो गया और बेहोश हो गया.
राजन को बचाने पहुंचे लोगों को भी मारने का भय दिखाकर आरोपी पतरस वहां से भाग निकला था. मामले की ट्रायल के दौरान अभियोजक पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए थे. जिसमें पीड़ित और उनकी बहन के साथ इलाज कने वाले डॉक्टर और मामले के अनुसंधानकर्ता का बयान दर्ज हुआ था.
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