Ranchi : रांची नगर निगम की राजस्व शाखा ने होल्डिंग टैक्स नहीं भरने वाले दो प्रतिष्ठानों- होटल रेडियेंट और ए-वन गेस्ट हाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.
निगम द्वारा बताया गया कि 11 दिसंबर 2024 को झारखंड नगरपालिका संपत्तिकर निर्धारण एवं वसूली नियमों के तहत दोनों संस्थानों को नोटिस जारी किया गया था.
इसके बाद 12 दिसंबर 2024 को दोनों धृतियों की मापी (मेजरमेंट) की गई और डिमांड की सुलभ प्रति भी अस्थायी धारकों को सौंप दी गई थी. इसके बावजूद दोनों द्वारा निगम कार्यालय में कोई भुगतान नहीं किया गया.
कितना बकाया?
होटल रेडियेंट (होल्डिंग संख्या: 0140005190000A1)
बकाया राशि: ₹4,82,770
ए-वन गेस्ट हाउस (होल्डिंग संख्या: 0140005189000A1)
बकाया राशि: ₹2,04,096
अब निगम की सख्ती
होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने पर नगर निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (ड़) के तहत दोनों धृतिधारकों के बैंक खाते और वित्तीय दस्तावेज फ्रीज करने के लिए लीड डेवलपमेंट मैनेजर को पत्र भेज दिया है.
नागरिकों से अपील
नगर निगम ने सभी नागरिकों से स्पष्ट अपील की है कि अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान समय पर करें, ताकि इस तरह की कड़ी कार्रवाई से बचा जा सके.
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