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रांची नगर निगम चुनाव: सोशल मीडिया पर एक लाइक भी पड़ेगा भारी, हो सकती है सजा!

Ranchi: नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. चुनाव के दौरान शांति भंग करने वालों के लिए अब कोई ढील नहीं होगी. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, हर गतिविधि पर प्रशासन की 24×7 कड़ी निगरानी रहेगी.


 सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस

 

अब सिर्फ भड़काऊ पोस्ट लिखना ही नहीं, बल्कि लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना या फॉरवर्ड करना भी अपराध होगा.

फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर धार्मिक, जातिगत या समाज में तनाव फैलाने वाली किसी भी पोस्ट पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी.  खास बात यह है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन सीधे जिम्मेदार होंगे.

अगर ग्रुप में गलत पोस्ट गई, तो एडमिन पर भी कार्रवाई तय है.

 प्रशासन ने एडमिन को चेताया है कि जरूरत पड़े तो ग्रुप को “ओनली एडमिन” मोड में रखें.


 जुलूस, रैली और बारात में पटाखों पर पूरी रोक

 

चुनाव के दौरान शहर में पटाखे,आतिशबाजी,लाठी,हथियार,विस्फोटक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.

यह रोक शादी की बारातों पर भी लागू होगी.

राजनीतिक रैली या जुलूस में बिना अनुमति लाउडस्पीकर या तीन से अधिक वाहन पाए गए, तो उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा.


 सरकारी गाड़ी से चुनाव प्रचार नहीं

 

आचार संहिता लगते ही मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि अब सरकारी वाहन से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे. सरकारी गाड़ी सिर्फ घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक ही चल सकेगी. सरकारी विभागों के वाहन, कर्मचारी या संसाधन किसी भी उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल करना पूरी तरह गैरकानूनी होगा.


 हथियार लाइसेंस सस्पेंड, थाने में जमा करना होगा असलहा

 

रांची जिले में सभी फायर आर्म्स लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.

लाइसेंसधारियों को अपने हथियार एक सप्ताह के भीतर थाने में जमा करने का आदेश दिया गया है.

बैंक गार्ड और सरकारी कर्मियों को छूट दी गई है.

जिन्हें जान-माल का खतरा है, उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति मिलने के बाद ही हथियार रखने की इजाजत मिलेगी.

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