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रांची निगम ने लगाया 3,95,100 रुपये का जुर्माना, सड़कों को कराया अतिक्रमण मुक्त

Ranchi: स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के मद्देनज़र रांची नगर निगम ने बुधवार को शहर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया. इस दौरान उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कुल 3,95,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई.

 

अपर प्रशासक संजय कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया. जिसमें निगम के वरीय पदाधिकारी फील्ड में उतरे और शहर के प्रमुख मार्गों और व्यावसायिक क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया. ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके. नवगठित डेडिकेटेड रोड मैनेजमेंट टीम (DRMT) की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाए जा सके.

 

10 प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की मशक्कत 

 

अधिकारियों ने बताया कि शहर की 10 प्रमुख सड़कों को सुव्यवस्थित, अतिक्रमण मुक्त एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए DRMT का गठन किया गया है. अपर प्रशासक संजय कुमार के नेतृत्व में टीम ‘ए’ ने शहीद चौक, अपर बाजार, पुरुलिया रोड (सदर अस्पताल), डेली मार्केट से मेन रोड तक निरीक्षण किया.


वहीं उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने नागा बाबा वेजिटेबल मार्केट से रातू रोड तक और उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने अरगोड़ा से सहजानंद चौक होते हुए बायपास रोड तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. 


सहायक प्रशासकों ने भी विभिन्न रूटों पर निरीक्षण किया. प्रत्येक मार्ग के साथ एक वरीय पदाधिकारी को टैग किया गया है, जो संबंधित टीम के साथ नियमित मॉनिटरिंग कर सके और त्वरित कार्रवाई किया जा सके.


निरीक्षण के दौरान स्वच्छता व्यवस्था, सड़क एवं फुटपाथ अतिक्रमण, सार्वजनिक स्थलों पर डस्टबिन की उपलब्धता, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D वेस्ट) का निष्पादन, अवैध वेंडिंग, अवैध पार्किंग, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का उपयोग, नालियों और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, अवैध होर्डिंग,पोस्टर, और ट्रेड लाइसेंस से संबंधित मानकों की जांच की गई.

 

नगर निगम टीम ने लगाया 3,95,100 का जुर्माना


निगम के अनुसार, अभियान के दौरान अतिक्रमण के 1,09,900 रुपये, अवैध विज्ञापन के 1,27,000 रुपये, डस्टबिन अनुपलब्धता के 50,000 रुपये, ट्रेड लाइसेंस उल्लंघन के 50,000 रुपये, C&D वेस्ट के 17,500 रुपये, गंदगी फैलाने के 36,900 रुपये, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के 2,700 रुपये, नो पार्किंग के 1,000 रुपये और खुले में पेशाब करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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